चारा घोटाला: लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, CBI की याचिका खारिज
राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को देवघर चारा घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। सर्वोच्च अदालत ने उनकी जमानत रद्द करने की CBI की मांग को खारिज कर दिया है।
सीबीआई ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें लालू प्रसाद यादव को जमानत दी गई थी। एजेंसी ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने और जमानत निरस्त करने की मांग की थी।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की दलीलों को स्वीकार नहीं किया और जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया। साथ ही अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि मामले से जुड़ी लंबित अपीलों की सुनवाई में तेजी लाई जाए और यथासंभव छह महीने के भीतर निर्णय दिया जाए।
इस फैसले के बाद लालू प्रसाद यादव को बड़ी कानूनी राहत मिली है। अब इस मामले में आगे की सुनवाई और अंतिम निर्णय पर सभी की निगाहें झारखंड हाईकोर्ट पर टिकी हैं।
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