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रीवा में बड़ा खुलासा बिरयानी में निकला कीड़ा, स्ट्रीट किचन रेस्टोरेंट का फूड लाइसेंस सस्पेंड

रीवा में बड़ा खुलासा बिरयानी में निकला कीड़ा, स्ट्रीट किचन रेस्टोरेंट का फूड लाइसेंस सस्पेंड

मध्य प्रदेश के रीवा शहर में खाद्य सुरक्षा को लेकर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के जरिए मंगाई गई वेज बिरयानी में कीड़ा मिलने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए शहर के चर्चित स्ट्रीट किचन रेस्टोरेंट का फूड लाइसेंस निलंबित कर दिया है।

Zomato से मंगाई बिरयानी में मिला कीड़ा

जानकारी के अनुसार, एक ग्राहक ने Zomato के माध्यम से वेज बिरयानी ऑर्डर की थी। जब उसने खाने का पैकेट खोला तो उसमें कीड़ा दिखाई दिया। ग्राहक ने इसकी शिकायत खाद्य सुरक्षा विभाग से की, जिसके बाद अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच शुरू कर दी।

छापेमारी में मिलीं कई गंभीर अनियमितताएं

खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने ताला हाउस स्थित स्ट्रीट किचन रेस्टोरेंट पर निरीक्षण किया। जांच के दौरान पाया गया कि रेस्टोरेंट का किचन खुले वातावरण में संचालित किया जा रहा था और साफ-सफाई के आवश्यक मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था। अधिकारियों ने बताया कि ऐसी परिस्थितियों में भोजन के दूषित होने और उसमें कीड़े या अन्य अवांछित तत्व पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है।

फूड लाइसेंस निलंबित, संचालन पर रोक

जांच में सामने आई अनियमितताओं के आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए रेस्टोरेंट का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी आवश्यक सुधार और मानकों का पालन सुनिश्चित होने तक रेस्टोरेंट का संचालन बंद रहेगा।

मैंगो शेक की जांच में भी खुली पोल

इसी बीच जिले में चलाए जा रहे "मिलावट से मुक्ति अभियान" के तहत मोबाइल फूड लैब ने सिरमौर चौराहा क्षेत्र में बिक रहे मैंगो शेक के नमूनों की जांच की। जांच में पता चला कि कई दुकानों पर ग्राहकों को आम के शेक के नाम पर फूड कलर, शक्कर का घोल और दूध मिलाकर तैयार पेय पदार्थ बेचा जा रहा था।

हालांकि जांच के दौरान कोई हानिकारक रसायन नहीं मिला, लेकिन खाद्य विशेषज्ञों का कहना है कि ग्राहकों को उत्पाद की वास्तविक जानकारी देना जरूरी है ताकि वे भ्रमित न हों।

खाद्य सुरक्षा विभाग की अपील

खाद्य सुरक्षा विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता को लेकर संदेह हो तो उसकी शिकायत तुरंत विभाग को दें। साथ ही होटल, रेस्टोरेंट और खाद्य कारोबारियों को निर्धारित स्वच्छता मानकों का पालन करने की चेतावनी भी दी गई है।

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