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यूट्यूबर मनीष पटेल को हाईकोर्ट से भी नहीं मिली राहत, नियमित जमानत याचिका खारिज

यूट्यूबर मनीष पटेल को हाईकोर्ट से भी नहीं मिली राहत, नियमित जमानत याचिका खारिज


ब्राह्मण समाज पर कथित विवादित रील बनाने के मामले में चर्चित यूट्यूबर मनीष पटेल को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। इससे पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका भी निरस्त हो चुकी थी, जिसके बाद उन्होंने जिला न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था।

पुलिस के अनुसार, आत्मसमर्पण के बाद हुई जांच में मनीष पटेल के खिलाफ चोरी और लूट से जुड़े कुछ पुराने मामलों में भी कार्रवाई की जानकारी सामने आई। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में केंद्रीय जेल भेज दिया गया।

गौरतलब है कि ब्राह्मण समाज पर कथित आपत्तिजनक रील वायरल होने के बाद रीवा सहित प्रदेश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए थे। विभिन्न सामाजिक संगठनों ने मामले में एफआईआर दर्ज कराते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की थी। हाईकोर्ट के ताजा फैसले के बाद अब आगे की कानूनी प्रक्रिया उपलब्ध न्यायिक विकल्पों के अनुसार चलेगी।

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